जगदलपुर 12 जुलाई 2023 छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छन्नता निवारण अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य स...
जगदलपुर 12 जुलाई 2023
छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छन्नता निवारण अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंध समस्त कार्यों और स्वस्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डाॅक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध करती है। संदर्भित आदेश के पालन में हड़ताल से वापस कार्य पर तत्काल उपस्थित होने निर्देशित किया गया है।
राज्य शासन से एस्मा लागू करने के पश्चात जिला प्रशासन ने एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस जारी कर तत्काल अपनी सेवाओं में उपस्थित होने का निर्देश एवं आदेश जारी किया है।
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