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ग्वालियर हाईकाेर्ट ने कहा- दुष्कर्म पीड़िता शारीरिक संबंध बनाने के परिणाम जानती थी, इसलिए गर्भपात की अनुमति नहीं

  हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गर्भपात की अनुमति के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता बालिग है। वह आरोपित के साथ बनाए शारीरिक संबं...

 


हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गर्भपात की अनुमति के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता बालिग है। वह आरोपित के साथ बनाए शारीरिक संबंध के परिणाम जानती थी। वह आरोपित के साथ अपनी सहमति से भाग भी चुकी है, इसलिए गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती।


हाई कोर्ट में दुुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि मुकेंद्र राजपूत ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है, मैं गर्भवती हो गई हूं। इसको लेकर हजीरा थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। इस बच्चे को वह जन्म देना नहीं चाहती है, इसलिए उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। याचिका के साथ एफआइआर भी संलग्न की गई। कोर्ट ने याचिका के तथ्यों को परखा और पाया कि पीड़िता बिना बताए घर से चल गई थी, वह मुकेंद्र के साथ रही। उसकी मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने आरोपित के साथ संबंध बनाने में सहमति थी या नहीं। यह ट्रायल का विषय है, लेकिन वह बालिग थी।



शिकारी की तलाश में घाटीगांव के जंगल में उतरी पुलिसः घाटीगांव के जंगल में चीतल की मौत के बाद पुलिस भी शिकारियों की तलाश में जंगल में उतर गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर भी पुलिस के जवानों ने चर्चा की है, जिससे शिकारियों के मूवमेंट की खबर पुलिस को मिल सके। घाटीगांव थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि बीते रोज घाटीगांव के जंगल में चीतल को गोली मार दी गई थी। इसे लेकर वन विभाग ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जंगल में सर्चिंग की जा रही है। जिससे वन्य जीवों का शिकार करने वाले और उत्खनन करने वालों की धरपकड़ की जा सके। दो दिन से लगातार शिकारियाें काे तलाश किया जा रहा है।




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