रायपुर। छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों में भी 100 दर्शकों की क्षमता वाले मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। मिनी मॉल खुलने का रास्ता साफ हो गया है। यानी छोट...
रायपुर। छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों में भी 100 दर्शकों की क्षमता वाले मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। मिनी मॉल खुलने का रास्ता साफ हो गया है। यानी छोटे शहर के लोग भी अब अपने ही क्षेत्र में शॉपिंग करने के साथ मनोरंजन का लुफ्त उठा सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मिनी मॉल को लेकर गाइडलाइन भी जारी हो गई है। इसमें निवेशकों को उद्योग विभाग की ओर से विशेष रियायतें भी मिलेगी। इस छूट का लाभ केवल उन शहरों को मिलेगा, जहां पहले से कोई मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल संचालित नहीं है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) जरूरी होगा। इसमें स्थायी पूंजी निवेश में भवन निर्माण, आंतरिक ढांचा, उपस्कर, फर्नीचर, मल्टीप्लेक्स प्रक्षेपण यंत्रणा, एस्केलेटर, लिफ्ट, पार्किंग ढांचा, अग्नि सुरक्षा यंत्र सम्मिलित होंगे। भूमि की लागत, कार्यशील पूंजी, प्री-आपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। इस पूरी योजना की निगरानी के लिए एक समिति भी गठित की जाएगी। आयुक्त व संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर पात्र आवेदनों का चयन करेगी।
45 दिन में आवेदन जमा करना होगा
मल्टीप्लेक्स में न्यूनतम 35 फुट चौडाई एवं 15 फुट ऊंचाई की स्क्रीन होगी। इसमें न्यूनतम 100 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होना अनिवार्य होगा। बता दें कि मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी-मॉल की स्थापना के लिए निजी निवेशकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद 45 दिन के भीतर आवेदन जमा करना होगा।

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