रायपुर। रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले न...
रायपुर। रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारियों को माह जून से अगस्त तक तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण की तिथि 20 जुलाई तक करने केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के उप निदेशक को पत्र लिखा है। बता दें कि वर्तमान में तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण करने का समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित है।
सचिव कंगाले द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में माह जून, 2025 से अगस्त, 2025 तक के 3 माह का खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जारी 56.78 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी 24.44 लाख राज्य पूल के राशनकार्डधारी परिवारों को भी माह जून से अगस्त, 2025 तक के 03 माह का खाद्यान्न एकमुश्त रूप से चालू माह जून में वितरित किया जा रहा है।
पत्र में कहा गया है कि माह जून में 3 माह के एकमुश्त चावल के भंडारण एवं वितरण का कार्य राशनकार्डधारी परिवारों को केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल के 3 माह के खाद्यान्न के वितरण के लिए प्रति हितग्राही 6 बायोमैट्रिक ट्रान्जेक्शन के आधार पर कुल 3.41 करोड़ बायोमैट्रिक प्रमाणीकरणयुक्त ट्रान्जेक्शन राज्य भर में होने हैं, जो कि बहुत अधिक संया में है।
इसी तरह यूआईडीएआई के निर्देशानुसार 7000 एल-0 बायोमैट्रिक ई-पॉस मशीन को अपग्रेड करने का कार्य भी समानांतर रूप से प्रचलित है। राज्य में लगभग 50 प्रतिशत दुकानों में एल-0 मशीन डिस्कंटीन्यू कर दिए गए हैं। साथ ही माह मई 2025 में असामयिक रूप से हुई वर्षा से 3 माह के खाद्यान्न का अग्रिम भण्डारण भी प्रभावित हुआ है।
उचित मूल्य दुकानो में 3 माह के खाद्यान्न के भण्डारण की व्यवस्था के साथ-साथ इन महीनों के खाद्यान्न का तौल कर वितरण में भी अतिरिक्त समय लग रहा है। उपरोक्त दृष्टिगत रखते हुए राज्य के लिए जून से अगस्त 2025 के खाद्यान्न के भण्डारण की समय-सीमा 23 जून तथा हितग्राहियों को राशन वितरण की समय-सीमा में 20 जुलाई तक वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।
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