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छत्‍तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नए निर्देश जारी, अब जिले में पद खाली नहीं होने पर संभाग स्तर पर होगी पोस्टिंग

  रायपुर,8 मार्च 2024। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक दिवंगत शासकीय सेवक के विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के...


 

रायपुर,8 मार्च 2024। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक दिवंगत शासकीय सेवक के विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के पद रिक्त नहीं होने पर आवेदन कलेक्टर को भेजे जाएंगे। अगर जिले में पद खाली नहीं मिले तो आवेदन संभागायुक्त को भेजा जाएगा और संभाग स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर निर्णय लिया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन कर सभी कलेक्टरों-संभागायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन करने के लिए गए निर्णय लिया गया था। इस पर त्वरित अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने कैबिनेट के निर्णय अनुसार संशोधन के बाद निर्देश जारी किया है।

सामान्य प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कलेक्टर कार्यालय में आवेदन-पत्र अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने पर जिला कलेक्टर तदाशय के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक का अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन-पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे और आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी।

संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हो, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी प्रक्रिया करेंगे। संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर- संभागायुक्तों द्वारा किया जाएगा।

तृतीय व चतुर्थ पदों पर मिलेगी नौकरी

पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाये, यह आवश्यक नहीं है। अतः दिवंगत नियमित शासकीय सेवकों के आश्रित सदस्यों के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का नियत समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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