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असली सोने के जेवर दिखाकर नकली जेवर बिक्री कर धोखाधड़ी कर फरार रहने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार

      वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर ...

   


 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में  धोखाधड़ी " करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।


 इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी का ग्राम किरना में कपड़ा एवं सोना चांदी की दुकान है। दिनांक 02/06/2023 को प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर 8260643316 के धारक का फोन आया जो जमीन की खुदाई से पुराना जेवर (सोना) प्राप्त हुआ जिसे बिक्री करना चाहता है बोलने पर प्रार्थी ने खरीदने से मना कर दिया फिर पुनः उसी नंबर के धारक ने दिनांक 08/06/2023 को फोन कर एक बार सामान चेक करके देख लो बोलने पर नीलकमल होटल के पास मिले जहां सोना दिखाने बोलने पर यहाँ कैमरा लगा है बाहर चलो बोलकर रेल्वे ओवरब्रिज साईडिंग तिल्दा में ले जाकर एक सोने का दानेदार हार दिखा जिसे प्रार्थी ने अपने अनुभव से चेक कर शुद्ध सोना होना पाया फिर दिनांक 10/06/2023 को शाम करीबन 05:30 बजे दूसरे मोबाईल नंबर 7205849781 के धारक ने पुनः फोन कर प्रार्थी को नीलकमल होटल के पास बुलाया था तब प्रार्थी अपने भाई के साथ आया तो 02 व्यक्ति मिले जिसमें से एक व्यक्ति अपना नाम भोला प्रजापति बताया, एक ने अपना नाम नहीं बताया जो प्रार्थी को होटल से थोड़ी दूर ले जाकर फिर सोने का हार दिखाया जिसे प्रार्थी द्वारा चेक करने की बात बोलने पर बहस करने लगा कि खरीदना है तो खरीदो नहीं तो किसी और को बेच दूंगा प्रार्थी द्वारा खरीदने पर तैयार होकर 4,18,00/ रूपये दिये फिर वह लोग सोने की हार प्रार्थी को देकर 04 व्यक्ति 02 मोटर सायकल में बैठकर चले गये। प्रार्थी रेल्वे ओवर ब्रिज के सुनसान जगह में जाकर चेक किया तो दानेदार हार पीतल धातु का बना था, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असली सोने का हार दिखाकर नकली सोने का हार देकर ठगी करना उक्त चारो व्यक्तियों में से 02 व्यक्तियों को देखकर पहचान लेना बताने पर अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। दौरान विवेचना के घटनास्थल निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर कथन लिया गया। प्रकरण में पूर्व में आरोपीगण 01- सेवाराम सोलंकी पिता देवी दयाल सोलंकी उम्र 46 साल 02- हीरालाल यादव पिता कार्तिक यादव उम्र 26 साल 03- नारायण दास पिता शिवलाल दास उम्र 28 साल साकिनान साकिन वार्ड क० 21 चरौदा आदर्श नगर जयस्तंभ चौक के पास थाना भिलाई -3 जिला दुर्ग छ०ग० को मेमो० कथन लेखबद्ध कर गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया था तथा आरोपी सागर राठौर उर्फ भोला प्रजापति की पतातलाश हेतु प्रकरण में धारा 173 (8) जा०फौ० के तहत् विवेचना जारी रखते हुये पतातलाश पर आरोपी आज दिनांक 14/09/2023 को मिलने पर हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आरोपी सागर राठौर उर्फ भोला प्रजापति की शिनाख्ती कार्यवाही प्रार्थी से कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय से कराया गया। पूछताछ कर मेमो० कथन लेखबद्ध किया गया जो जुर्म स्वीकार करते हुये घटना में प्रयुक्त मो०सा०जिसका नंबर नहीं जानना उससे नागपुर महाराष्ट्र भागकर लुक छिपकर रहना, शराब दुकान से मो०सा० चोरी हो जाना, खुद के पकड़े जाने के डर के कारण चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना बताते हुये, घटना में उपयोग किये गये मोबाईल को सिम सहित नागपुर भागते समय रास्ते में मिले बहते हुये नदी के पानी में फेक देना बताया, आरोपी के खिलाफ अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के समय सदर में गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देते हुए न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।


आरोपी:- सागर राठौर उर्फ भोला प्रजापति उर्फ रवि कुमार पिता जीवन राठौर उम्र-25 वर्ष स्थायी पता- देव बलौदा थाना भिलाई जिला-दुर्ग हालपता-आदर्श नगर जय स्तंभ चौक के पास चरौदा रज्जाक खान का किराया मकान थाना भिलाई जिला-दुर्ग

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